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AFSPA का विस्तार: मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में छह महीने की नई चुनौती?

AFSPA का विस्तार: मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में छह महीने की नई चुनौती? भारत सरकार ने एक बार फिर सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) को मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह अधिनियम दशकों से विवादों में रहा है, क्योंकि एक तरफ यह सुरक्षा बलों को असीमित अधिकार देता है, वहीं दूसरी ओर इसे मानवाधिकार उल्लंघन का एक प्रमुख कारण भी माना जाता है। AFSPA क्या है? AFSPA (Armed Forces Special Powers Act) 1958 में लागू किया गया एक विशेष कानून है, जिसे सरकार अशांत क्षेत्रों में लागू करती है। यह अधिनियम सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां प्रदान करता है, जैसे: किसी को भी बिना वारंट गिरफ्तार करना किसी भी संपत्ति की तलाशी लेना संदेह होने पर गोली मारने का अधिकार इस कानून का मूल उद्देश्य आतंकवाद और उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सेना को विशेष अधिकार देकर शांति बहाल करना है। लेकिन यह भी सच है कि कई बार सुरक्षा बलों के इस कानून के दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं। क्यों बढ़ाया गया AFSPA? सरकार ने AFSPA को मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश...